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30 Apr, 2026 6 VIEWS

'वाशिंगटन के पास छुपा है सबसे खतरनाक हथियार', ईरान ने ट्रंप को धमकाया

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लिव-इन कपल को सुरक्षा देते हुए कहा कि कानून और सामाजिक नैतिकता अलग-अलग हैं। जानें कपल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे कानून की नजर में अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि अदालतों का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, और इस कर्तव्य के बीच सोशल मोरैलिटी की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती।

स्रोतः ख़बर SUPERFAST न्यूज़ डेस्क