BREAKING NEWS
• इमरजेंसी अलर्ट का सफल परीक्षण: NDMA की नई तकनीक से देशभर में ट्रायल      • अग्नि-6 से भारत को मिलेगी मजबूती, रक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव      • लापरवाही या हादसा? जबलपुर नाव हादसे ने खड़े किए कई सवाल      • राहत या महंगाई ? LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतों के बीच आम आदमी क्या करे      • बुद्ध पूर्णिमा: करुणा, शांति और आत्मबोध का पर्व      • Jabalpur Cruise Incident: सीएम मोहन यादव ने किया आर्थिक सहायता का ऐलान, मृतकों के परिवार को मिलेंगे ₹4-4 लाख      • शादी के जोड़े में दुल्हन ने स्टेज से लगाई छलांग... प्रेमी को पहना दी वरमाला, दूल्हा देखता रह गया      • aj Ka Entertainment      • 'लव यू सो मच... मेरे बच्चों का ख्याल रखना', इमोशनल कर देगी मोनिका की कहानी 30 अप्रैल 2026      • प्रेम जाल, नशा और ब्लैकमेल... युवक की हैवानियत का खौफनाक चेहरा बेनकाब 30 अप्रैल 2026     
होम वीडियो
लाइव टीवी
न्यूज़ रील
National
30 Apr, 2026 3 VIEWS

UP News: शादीशुदा पुरुष का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना अपराध है? कपल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा

News Image
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक लिव-इन कपल को सुरक्षा देते हुए कहा कि कानून और सामाजिक नैतिकता अलग-अलग हैं। जानें कपल की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा?Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो इसे कानून की नजर में अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने जोर देकर कहा है कि अदालतों का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, और इस कर्तव्य के बीच सोशल मोरैलिटी की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती।

स्रोतः ख़बर SUPERFAST न्यूज़ डेस्क