दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग के मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से हुई मौत से जुड़ा है।
गैर-इरादतन हत्या का दोषी ठहराया
अदालत ने विधायक राजू कुमार सिंह को गैर-इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि घटना के लिए आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी बनती है।
25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
सजा के साथ-साथ अदालत ने मृतका डॉक्टर अर्चना गुप्ता के पति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह राशि पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।
न्यू ईयर पार्टी में हुई थी हर्ष फायरिंग
मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी का है। आरोप के अनुसार, पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में चली गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अब अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी विधायक को सजा सुनाई है।