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बगहा में मानव तस्करी मामले में ऐतिहासिक फैसला, 24 दिन में पूरा हुआ ट्रायल, दो आरोपी दोषी करार

प्रकाशित: 09-07-2026, 07:53 AM
बगहा में मानव तस्करी मामले में ऐतिहासिक फैसला, 24 दिन में पूरा हुआ ट्रायल, दो आरोपी दोषी करार
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बगहा पुलिस जिले से मानव तस्करी के मामले में एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। अदालत ने महज 24 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा करते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। बगहा न्यायालय के इतिहास में यह पहला मामला है, जिसमें मानव तस्करी के केस की सुनवाई इतनी कम अवधि में पूरी हुई है। अब दोनों दोषियों की सजा पर 13 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा।

नेपाल-यूपी सीमा से जुड़े मामले में आया फैसला

यह मामला नौरंगिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा के करीब स्थित है। मानव तस्करी के इस मामले की सुनवाई बगहा व्यवहार न्यायालय के एडीजे-4 मानवेन्द्र मिश्र की अदालत में हुई।

आरोप तय होने के 24 दिन बाद ही दोषी करार

अदालत ने आरोप तय होने के बाद केवल 24 दिनों के भीतर ट्रायल पूरा कर दोनों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। इतनी तेजी से सुनवाई पूरी होने को न्यायिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

13 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई

अब इस मामले में 13 जुलाई को अदालत दोनों दोषियों की सजा तय करेगी। माना जा रहा है कि यह फैसला मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश देगा और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय की मिसाल बनेगा।

एपीपी ने दी जानकारी

सिविल कोर्ट बगहा के एपीपी जितेन्द्र भारती ने बताया कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर तेज गति से पूरी की गई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया है। अब 13 जुलाई को सजा के बिंदु पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।

मानव तस्करों में बढ़ी बेचैनी

इस फैसले के बाद नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में सक्रिय मानव तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। कानूनी जानकारों का मानना है कि बगहा न्यायालय का यह फैसला मानव तस्करी के खिलाफ एक मजबूत नजीर साबित होगा और भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

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