पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज में हुई गोलीबारी मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से मिली राहत जारी रहेगी। बुधवार को पटना की अदालत में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।
2 जून को कोचिंग सेंटर में हुआ था हमला
गौरतलब है कि 2 जून की रात करीब 10 बजे खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। आरोप है कि इस दौरान सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की गई और संस्थान में तोड़फोड़ भी की गई। खान सर ने इस घटना के लिए पास स्थित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रौशन आनंद को जिम्मेदार ठहराया था। मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस ने रौशन आनंद को गिरफ्तार किया था।
फायरिंग वीडियो के बाद बढ़ा विवाद
घटना के कुछ दिनों बाद कोचिंग परिसर में फायरिंग का एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। पुलिस जांच में खान सर के दो अंगरक्षकों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि दोनों ने खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसके बाद खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी रोक
अग्रिम जमानत याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। फिलहाल यह अंतरिम राहत जारी है।
लाइसेंसी हथियार का मुद्दा भी उठा
सुनवाई के दौरान सुरक्षा कर्मियों के हथियार के लाइसेंस का मुद्दा भी अदालत में उठा। खान ग्लोबल स्टडीज के विधिक सलाहकार रजत सिंह ने अदालत को बताया कि एक सुरक्षा कर्मी के हथियार का लाइसेंस दो महीने पहले समाप्त हो गया था, लेकिन नियमों के तहत उसके नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय उपलब्ध होता है। उन्होंने इसे जमानती प्रकृति का मामला बताते हुए कहा कि इससे अग्रिम जमानत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
10 जुलाई पर टिकी सबकी नजर
अब पटना की अदालत 10 जुलाई 2026 को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। इस बहुचर्चित मामले पर छात्रों, समर्थकों और दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हुई हैं।