महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की अदालत से राहत मिली है। अदालत ने मामले में उन्हें बरी कर दिया। फैसले के बाद गोंडा, कैसरगंज, छपिया और नवाबगंज समेत कई क्षेत्रों में उनके समर्थकों ने खुशी जताते हुए मिठाइयां बांटी।
2023 में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था मामला
यह मामला वर्ष 2023 में उस समय सुर्खियों में आया था, जब कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस दौरान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर
मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बाद में एक नाबालिग पहलवान ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में जारी रही।
अदालत ने सुनाया फैसला
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 3 अगस्त 2026 को दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।
समर्थकों ने बांटी मिठाइयां
फैसला आने के बाद गोंडा जिले के नंदिनी नगर महाविद्यालय सहित कई स्थानों पर समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। समर्थकों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।