भाजपा पार्षद पवन गुप्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला वर्ष 2024 में होली के दौरान हुई एक कथित मारपीट और जानलेवा हमले से जुड़ा बताया जा रहा है। इस मामले में पार्षद समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
जानकारी के अनुसार, कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने पार्षद पवन गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2024 में होली के दौरान कथित तौर पर रंगदारी का विरोध करने पर एक युवक और उसके भाई पर प्राणघातक हमला किया गया था।
रंगदारी का विरोध करने पर हमले का आरोप
एफआईआर में आरोप है कि कथित रूप से रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित और उसके भाई के साथ मारपीट की गई तथा उनकी जान लेने का प्रयास किया गया। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
करीब दो साल बाद दर्ज हुई एफआईआर
बताया जा रहा है कि घटना वर्ष 2024 की है और अब कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आरोपों की जांच जारी
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अभी तक इस प्रकरण में पार्षद पवन गुप्ता या अन्य आरोपियों की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।