जेएनयू छात्र नेता और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सोमवार को बेगूसराय की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम-1) विवेक चंद्र वर्मा की अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की।
10 हजार रुपये के मुचलके पर मिली जमानत
जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कन्हैया कुमार को 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। अदालत के आदेश के बाद उन्हें राहत मिल गई।
2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। आरोप है कि 26 अप्रैल 2019 को बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत रुदौली गांव स्थित कर्पूरी स्थान के पास दीवार पर कन्हैया कुमार के चुनावी पोस्टर लगाए गए थे।
आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज हुआ था केस
तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी कमलेश राय की शिकायत पर बछवाड़ा थाना में कांड संख्या 73/2019 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
आगे भी जारी रहेगी न्यायिक प्रक्रिया
अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली तिथि पर की जाएगी।