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खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, बॉडीगार्ड के हथियार और लाइसेंस पर उठे नए सवाल

प्रकाशित: 08-07-2026, 09:44 AM
खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, बॉडीगार्ड के हथियार और लाइसेंस पर उठे नए सवाल
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पटना के चर्चित खान ग्लोबल स्टडीज विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई। अदालत ने मामले से जुड़े कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। अब अगली सुनवाई में कोर्ट जमानत याचिका पर विचार करेगा।

जांच में बॉडीगार्ड के हथियार को लेकर नए तथ्य

पुलिस जांच के दौरान खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों और लाइसेंस की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, कथित फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार तालेबर सिंह के नाम पर पंजीकृत है, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज का निवासी है। पुलिस अब हथियार के लाइसेंस की वैधता और बिहार में उसके उपयोग से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

बिहार में सुरक्षा ड्यूटी की अनुमति पर सवाल

जांच एजेंसियों का दावा है कि तालेबर सिंह के पास बिहार में हथियार के साथ सुरक्षा ड्यूटी करने की आवश्यक अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद वह कथित तौर पर बिहार में बॉडीगार्ड के रूप में कार्य कर रहा था। पुलिस ने हथियार, लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर केस डायरी में कई अहम बिंदु दर्ज किए हैं।

स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी या नहीं, जांच जारी

पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि दूसरे राज्य के लाइसेंस पर बिहार में हथियार के साथ तैनाती की सूचना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाना को दी गई थी या नहीं। नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है।

कोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें

अब पूरे मामले में सभी की नजर बुधवार को होने वाली अदालत की सुनवाई पर है। पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट, केस डायरी और हथियारों से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश कर सकती है। वहीं, अदालत के फैसले के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया की दिशा तय होगी।

कानूनी पक्ष पर अधिवक्ता से विशेष बातचीत

इसी मामले को लेकर खान सर के अधिवक्ता रंजन सिंह से विशेष बातचीत में केस के कानूनी पहलुओं और अग्रिम जमानत से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अदालत की अगली सुनवाई के बाद मामले में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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