Karnataka Politics: बेंगलुरु में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हुई हलचल के बीच एक महत्वपूर्ण बिल प्रस्तुत किया गया है। इसे हेट स्पीच बिल का नाम दिया गया है, जिसके खिलाफ राजनीतिक संघर्ष जारी है। बीजेपी इस बिल का विरोध खुलकर कर रही है। कर्नाटक की राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा का कहना है कि सिद्धारमैया सरकार इस बिल के जरिए बीजेपी नेताओं को लक्ष्य बना रही है। इस विरोध के बीच, मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री जी परमेश्वर ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि यह कानून भाजपा या उसके नेताओं को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य में भड़काऊ बयानों को नियंत्रण में लाने के लिए है।
क्या बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने के लिए आया हेट स्पीच बिल? – Karnataka Politics
कर्नाटक सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया आ चुकी है। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हेट स्पीच बिल का उद्देश्य कर्नाटक में भड़काऊ बयानों पर नियंत्रण करना है। राज्य सरकार इस कानून के माध्यम से किसी विशेष दल के नेताओं को लक्षित नहीं करेगी। सीएम सिद्धारमैया के करीबी मंत्री जी परमेश्वर ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए हेट स्पीच बिल की विशेषताओं पर जोर दिया है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी इस विषय में कहा है कि इस बिल का लक्ष्य राज्य में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि नफरत भरे भाषणों पर पूरी तरह से रोक लग सके।
हेट स्पीच बिल को लेकर बीजेपी का तर्क!
बीजेपी अपने पक्ष को रखते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए हेट स्पीच बिल का विरोध कर रही है। कर्नाटक में विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी का तर्क है कि कर्नाटक सरकार इस कानून के माध्यम से हिंदुत्व संगठनों और तटीय कर्नाटक के संवेदनशील क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा, बीजेपी का आरोप है कि यह बिल उन साम्प्रदायिक प्रतिशोध वाली हत्याओं के बाद लाया गया, जिन्होंने मंगलुरु क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया था।
ज्ञात हो कि हेट स्पीच बिल के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से मौखिक, मुद्रित, प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक साधनों या अन्य माध्यमों से घृणास्पद बयान देने वालों को सजा दी जाएगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की कारावास की सजा हो सकती है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और उस पर 50000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने और कारावास की अवधि अपराध दोहराने पर बढ़ भी सकती है। राज्य सरकार की मुखरता के बीच बीजेपी और जेडीएस इस बिल का विरोध कर रही हैं।



